भोपाल: राज्य सरकार के वन विभाग के अंतर्गत कार्यरत एमपी जैव विविधता बोर्ड का सदस्य सचिव अब संविदा पर भी नियुक्त किया जा सकेगा। इसके लिये 21 साल बाद नियमों में बदलाव किया गया है। इससे पहले सिर्फ प्रतिनियुक्ति पर सेवारत अधिकारी को ही सदस्य सचिव बनाने का प्रावधान था तथा सेवारत आईएफएस अधिकारी जो प्राय: एपीसीसीएफ या पीसीसीएफ होता था, सदस्य नियुक्त किया जाता था। यह कवायद सेवानिवृत्त पीसीसीएफ को बोर्ड में संविदा पर नियुक्त करने के लिये की जा रही है।
जैव विविधिता बोर्ड में सदस्य सचिव अब संविदा पर भी नियुक्त हो सकेगा
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डॉ. नवीन आनंद जोशी