जल प्रदूषण कानून में संशोधन के लिये केंद्र को अधिकृत करने मप्र विधानसभा में प्रस्तुत होगा शासकीय संकल्प


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स्टोरी हाइलाइट्स

जल विषय राज्य सूची में शामिल है तथा वर्ष 1973 में आठ राज्यों की सहमति मिलने पर केंद्र सरकार ने जल प्रदूषण नियंत्रण के लिये कानून बनाया था..!!

भोपाल: जल प्रदूषण नियंत्रण कानून में संशोधन के लिये केंद्र को अधिकृत करने के लिये मप्र विधानसभा में पर्यावरण मंत्री नागर सिंह चौहान द्वारा शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि जल विषय राज्य सूची में शामिल है तथा वर्ष 1973 में आठ राज्यों की सहमति मिलने पर केंद्र सरकार ने जल प्रदूषण नियंत्रण के लिये कानून बनाया था। चूंकि अब इसमें संशोधन किया जाना है, इसलिये मप्र सरकार विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित केंद्र को इसके लिये अधिकृत करेगी।

ये संशोधन होने हैं :

केंद्र सरकार ने जल प्रदूषण नियंत्रण के लिये कानून में संशोधन का ड्राफ्ट जारी किया हुआ है। इसमें मुख्य बात ईज आफ डूईंग बिजनेस के तहत जल प्रदूषण नियंत्रण कानून का उल्लंघन करने पर कारावास की सजा का प्रावधान खत्म किया जा रहा है तथा उसके स्थान पर सिर्फ जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के कृत्यों में भी बदलाव का भी प्रावधान किया गया है।