भोपाल: ऐसे प्रवासी श्रमिक जो आयकरदाता हैं या सरकारी सेवक हैं, को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत मुफ्त राशन की पर्ची नहीं मिलेगी। इस संबंघ में राज्य के खाद्य विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी ने सभी जिला कलेक्टरों को ताजा निर्देश जारी कर दिये हैं।
जारी निर्देश में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक जनहित याचिका में आदेश दिये हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत प्राथमिकता श्रेणी में नवीन श्रेणी असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक जोड़ते हुए पात्र श्रमिकों को पात्रता पर्ची जारी की जाये। परन्तु राज्य के जिलों में अब तक की गई कार्यवाही संतोषजनक नहीं है।
राज्य के खाद्य विभाग द्वारा दिए गये निर्देश में श्रम विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना एवं ई- श्रम (भारत सरकार) पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक तथा संबल योजना एवं ई- श्रम (भारत सरकार) पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी श्रमिक को पात्रता पर्ची दिया जाना है। कतिपय जिलो में यह भ्रांति है कि जिन हितग्राहियों का नाम संबल योजना एवं ई- श्रम पोर्टल दोनों पर है, उन्हें योजनांतर्गत लाभांवित किया जाना है। वस्तुस्थिति यह है कि हितग्राही को इसमें से किसी भी एक योजना में सम्मिलित होने पर पात्रता पर्ची दी जाना है।
जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि जिलों में हितग्राहियों के सर्वे करने का कार्य किया जा रहा है जिसमें अनावश्यक समय व्यतीत हो रहा है। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रदेश में लगभग 30 लाख हितग्राही ही शेष रहे हैं जिन्हें शतप्रतिशत पात्रता पर्ची दिया जाना है।
वर्तमान जोड़ी गयी श्रेणी के अंतर्गत अब राज्य सरकार के निर्देश में ऐसे परिवार जिनके मुखिया या सदस्य आयकरदाता हों या केन्द्र / राज्य सरकार के किसी कार्यालय, शासकीय / अर्ध शासकीय / सार्वजनिक / स्वायत्त उपक्रम, जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक एवं सहकारी संस्थाएं शामिल हैं, में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का अधिकारी / कर्मचारी हो, को छोडक़र शेष सभी श्रमिकों को योजनांतर्गत लाभांवित किया जाना है। इसलिये पुन: सर्वे की आवश्यकता नहीं है। इसकी पुष्टि के लिए पात्रता पर्ची वितरण के दौरान आवेदक से घोषणा-पत्र प्राप्त कर लिया जाना चाहिए।
इसी प्रकार, ग्रामों में हितग्राही को आसानी से तलाश करने के लिये ग्राम पंचायतों को ई श्रम पोर्टल एवं आधार के पता की उपलब्ध जानकारी दी जाये ताकि हितग्राही आसानी से चिन्हित हो सकें। ई- श्रम के श्रमिकों को आधार के अनुसार पते की जानकारी समस्त जिलों को उपलब्ध कराई जा चुकी है।
प्रवासी श्रमिक अथवा ऐसे श्रमिक, जो प्रवास पर हैं, अपने निवास पर नहीं हैं, तो आवश्यक दस्तावेज / घोषणा-पत्र परिवार के किसी सदस्य से लिया जा सकता है। इसलिये हितग्राहियों को प्राथमिकता से समय- सीमा में पात्रता पर्ची दिया जाना है। इस हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष केम्प आयोजित कर शेष ई- श्रम के श्रमिकों को बुलाकर आवेदन प्राप्त करें एंव पोर्टल पर स्वीकृत करें जिसकी समय-सीमा 10 अगस्त 2024 निर्धारित की जाती है।