असामाजिक तत्वों से सुरक्षा के नजर आईपी स्टेशन प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित


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स्टोरी हाइलाइट्स

बिना अनुमति वहां पाये गये व्यक्ति को तीन साल के कारवास एवं जुर्माने से सजा दी जायेगी..!

भोपाल: राज्य सरकार ने शिवपुरी जिले की बदरवास तहसील के ग्राम पीरोंठ में स्थित भारत सरकार के उपक्रम गैल इण्डिया के सुरक्षा वाल आईपी स्टेशन के क्षेत्र को मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसके पीछे कारण दिया गया है कि गेल इण्डिया की विजयपुर-दादरी गैस पाईप लाईन आईपी स्टेशन संवेदनशील स्थल होकर व अत्यंत ज्वलनशील गैस का परिवहन पाईप लाईन के माध्यम से होने एवं पाईप लाईन भूमि की सतह से ऊपर होने के कारण उक्त क्षेत्र पर कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा अप्रिय घटना संभावित है। इसलिये सुरक्षा की दृष्टि से उक्त क्षेत्र को प्रतिबंधत क्षेत्र घोषित करना आवश्यक हो गया है।

प्रतिबंध लगाये जाने से अब उक्त क्षेत्र में बिना राज्य सरकार या जिला कलेक्टर की अनुमति के कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पायेगा और उसके समीप भी नहीं घूम सकेगा। बिना अनुमति वहां पाये गये व्यक्ति को तीन साल के कारवास एवं जुर्माने से सजा दी जायेगी। प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही के कारण दुर्घटना घटने पर संपूर्ण उत्तरदायित्व गैल इण्डिया लिमिटेड विजयपुर का होगा।