भोपाल: राज्य के वन विभाग ने वन विहीन पहाडिय़ों पर वृक्षारोपण के नये निर्देश सभी वन वृत्तों के मुख्य वन संरक्षकों, अभ्यारण्यों एवं नेशनल पार्कों के क्षेत्र संचालकों एवं सभी वनमंडलों के डीएफओ को जारी किये हैं। इसके लिये राशि कैम्पा मद से दी जायेगी। ये नये निर्देश वन मुख्यालय की विकास शाखा के एपीसीासीएफ यूके सुबुध्दि के माध्यम से जारी किये गये हैं।
नये निर्देशों में बताया गया है कि पहले परिक्षेत्र स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किये जायें तथा इसके बाद सूक्ष्म प्रबंधन योजना बनाई जाये। जिन पहाडिय़ों पर वृक्षारोपण किया जाना है वहां सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत चेनलिंक फेंङ्क्षसंग/पत्थर की दीवार बनायी जाये। फिर जल भण्डार युक्त क्षेत्र में उपयुक्त प्रजातियों के 90 सेंटीमीटर से कम गोलाई के समस्त ठूंठों को मानक रीति से तराशा जाये।
अपर्याप्त जल भण्डार वाले अच्छी मिट्टी के क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु गड्ढे खोदे जायें तथा गड्ढों की साइज 45 गुणित 45 गुणित 45 सेंटीमीटर होगी। वनमंडल स्तर पर एक हजार पौधे रोपें जायेंगे। कम से कम 10 प्रतिशत पौधे मिश्रित जिसमें 1 से 2 प्रतिशत दुर्लभ, संकटापन्न एवं विलुप्त प्राय: प्रजातियों के होंगे।
अप्रैल 2024 में प्रचलित मजदूरी दरों के अनुसार बजट का आवंटन किया जायेगा। वृक्षारोपण की विभागीय सिस्टम से मानिटरिंग की जायेगी और ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर दर्ज की जायेगी।