भोपाल: राज्य के परिवहन विभाग ने मोटरयान कराधान एक्ट के तहत नये प्रावधान लागू कर दिये हैं। अब अखिल भारतीय पर्यटक वाहन का परमिट 200 प्रति सीट प्रति माह की दर से मिलेगा जबकि निजी सेवा वाहन के रुप में अन्य राज्य से जारी परमिट पर मप्र में संचालित करने पर 200 रुपये प्रति सीट प्रति माह शुल्क होगा।
इसी प्रकार अब शैक्षणिक संस्था बस/स्कूल बस के रुप में अन्य राज्य से जारी परमिट पर मप्र में संचालित होने पर 12 रुपये प्रति सीट प्रति वर्ष शुल्क लिया जायेगा। इसके अलावा अब 7500 किलोग्राम तक के वाहन पर वाहन के मानक मूल्य का 8 प्रतिशत एवं 7500 किग्रा से अधिक के वाहन पर वाहन के मानक मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर रजिस्ट्रेशन टैक्स लिया जायेगा। कृषि उपयोग के ट्रेक्टर, ट्राली,हारवेस्टर व पावर टिलर वाहन पर उसके मानक मूल्य के 1 प्रतिशत के बराबर रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जायेगा।
इसी प्रकार अब वाहन की आयु के हिसाब से लाईफ टाईम टैक्स लिया जायेगा जिसके अंतर्गत एक वर्ष पुराने वाहन पर 93 प्रतिशत के बराबर तथा 11 वर्ष से अधिक पुराने वाहन पर 16 प्रतिशत की दर से शुल्क लिया जायेगा। इन दोनों आयु वर्ग के बीच की आयु के वाहनों पर भी इसी प्रकार घटती हुई दर पर शुल्क लिया जायेगा।
वाहन शोरुम डीलरों को भी अब नई दर से अपना रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा जिससे उन्हे अपने वाहन बेचने की अनुमति होगी तथा इसके अंतर्गतम मोटर सायकल डीलर को 20 हजार रुपये, रुपांतरित वाहन डीलर को 500 रुपये, हल्का मोटरयान वाले डीलर को 30 हजार रुपये, मध्यम यात्री वाहन डीलर एवं मध्यम माल वाहन डीलर वाले को 40 हजार रुपये, भारी यात्री वाहन डीलर एवं भारी माल वाहन को 50 हजार रुपये, ई-रिक्शा डीलर एवं ई-कार्ट डीलर को 5 हजार रुपये एवं अन्य श्रेणी वाहन डीलर को 30 हजार रुपये प्रति वर्ष शुल्क देना होगा।