डूब की भूमि में घोटाला करने वाले दो इंजीनियर दोषमुक्त हुये, मिलेंगे सारे लाभ


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स्टोरी हाइलाइट्स

स्पेशल कोर्ट द्वारा उक्त दोनों इंजीनियरों को दोषमुक्त कर दिया है, ये दोनों इंजीनियर सेवानिवृत्त भी हो गये हैं..!

भोपाल: राज्य के जल संसाधन विभाग के दो इंजीनियरों को डूब की भूमि के मामले में घोटाले करने के आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया है तथा अब इन्हें सभी लाभ मिलेंगे।

इस संबंध में जल संसाधन विभाग द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि वर्ष 2002 में सरदार सरोवर परियोजना बड़वानी में पदस्थी के दौरान तत्कालीन कार्यपालन यंत्री सुधीर कुमार बाघेला एवं तत्कालीन सहायक यंत्री प्रमिल कुमार यादव द्वारा डूब से प्रभावित ग्राम मंडवाड़ा एवं चिचली के कुछ मकानों के डूब में नहीं आने के बावजूद त्रूटिपूर्ण वाटर लेवल से उन मकानों के अर्जन हेतु त्रुटिपूर्ण दस्तावेज तैयार करने एवं मुआवजा राशि वितरित करने में की गई अनियमितताओं के लिये ईओडब्ल्यू भोपाल द्वारा भ्रष्टाचार का प्रकरण दर्ज किया गया था और 8 जून 2016 को स्पेशल कोर्ट बड़वानी में चालान पेश किया गया था। 

स्पेशल कोर्ट द्वारा उक्त दोनों इंजीनियरों को दोषमुक्त कर दिया है। ये दोनों इंजीनियर सेवानिवृत्त भी हो गये हैं। अब इन दोनों को बिना 6 प्रतिशत सालाना ब्याज के ग्रेच्युटी राशि, अवकाश नकदीकरण की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है।