भोपाल: राज्य के सरकारी सर्किट हाऊस एवं रेस्ट हाऊस में कौन-कौन रुके हैं, इसकी जानकारी मांगे जाने पर सांसदों एवं विधायकों को देनी होगी। इसके लिये सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों एवं जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किये हैं। निर्देश में यह भी कहा गया है कि सांसदों एवं विधायकों द्वारा जब भी सर्किट हाऊस एवं रेस्ट हाऊस में कक्ष की मांग की जाती है, तब प्राथमिकता के आधार पर कक्ष आवंटन की कार्यवाही की जाये।
निर्देश में बताया गया है कि मप्र विधानसभा की सदस्य सुविधा समिति की बैठक में यह मामला आया था कि विधायकों को प्रोटोकाल के अनुसार शासकीय सर्किट हाऊस एवं रेस्ट हाऊस में कक्ष आवंटन में प्राथमिकता नहीं मिलती है तथा समिति के सभापति ने विधायकों को निर्धारित वरीयता क्रम में प्रोटोकाल अनुसार कक्ष आवंटन में प्राथमिकता देने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। इसी के परिपालन में अब जीएडी ने ये नये निर्देश जारी किये हैं।
डॉ. नवीन आनंद जोशी