पुलिस मुख्यालय का नया निर्देश : पाक्सो एक्ट में उम्र के निर्धारण हेतु आधार कार्ड, समग्र आईडी, पासपोर्ट,राशन कार्ड अंतिम नहीं


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स्टोरी हाइलाइट्स

पास्को एक्ट में उम्र के निर्धारण के लिये आधार कार्ड, समग्र आईडी, पासपोर्ट, राशन कार्ड, लाईसेंस एवं अन्य दस्तावेज में दर्ज जन्म तिथि अंतिम नहीं होंगे..!!

भोपाल: राज्य के पुलिस मुख्यालय की स्पेशल डीजी महिला सुरक्षा अनिल कुमार ने सभी पुलिस आयुक्तों एवं जिला एसपी को निर्देश जारी कर कहा है कि पास्को एक्ट में उम्र के निर्धारण के लिये आधार कार्ड, समग्र आईडी, पासपोर्ट, राशन कार्ड, लाईसेंस एवं अन्य दस्तावेज में दर्ज जन्म तिथि अंतिम नहीं होंगे। बल्कि यदि पीडि़ता 10 वीं कक्षा पास या फेल या उच्चतर कक्षा में अध्ययनरत हो तब उम्र निर्धारण के लिये 10 वीं कक्षा से संबंधित परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी की गई मार्कशीट जब्त की जाये।  

पुलिस मुख्यालय ने ये नवीन निर्देश हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा आपराधिक अपील क्रमांक 6613/2024 में दिये गये निर्णय पर जारी किये हैं। निर्देश में कहा गया है कि दसवीं की मार्कशीट उपलब्ध न होने पर आंगनवाड़ी में दर्ज रिकार्ड लिया जाये या नगरीय निकाय अथवा ग्राम पंचायत में दर्ज जन्म की सूचना प्राप्त की जाये तथा इससे भी काम न बने तो माता-पिता के विस्तृत कथन जिसमें घटनाओं के क्रम के संबंध में जानकारी प्राप्त कर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उनका विवाह कब हुआ था? विवाह के कितने वर्ष पश्चात बच्चे हुये? बच्चों के जन्म में अंतराल कितना है। 

इस प्रकार के कथन से भी उम्र के अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है क्योंकि पाक्सो एक्ट में उम्र का निर्धारण एक विशेष कड़ी है जिसके निर्धारण से प्रकरण का पूरा भविष्य निभर करता है।