श्रमिकों को नई सौगात: ई-स्कूटर हेतु मिलेंगे 40 हजार रुपये


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स्टोरी हाइलाइट्स

दिव्यांग श्रमिकों को भी मोटर चलित तिपहिया हेतु 35 हजार मिलेंगे..!!

भोपाल: प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मप्र भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों को नई सौगात दी है। अब इन पंजीकृत श्रमिकों को ई-स्कूटर की खरीदी हेतु क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत जो कि अधिकतम 40 हजार रुपये होगा, की सहायता दी जायेगी जबकि दिव्यांगजन श्रमिकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों की दिव्यांगता की स्थिति में मोटर चलित तिपहिया साइकिल एवं अन्य सभी दिव्यांग उपकरण क्रय करने पर 100 प्रतिशत राशि जो कि अधिकतम 35 हजार रुपये होगी, प्रदान की जायेगी। इसके लिये शनिवार को श्रम विभाग ने योजना के प्रावधान जारी कर दिये हैं।

ये रहेंगी शर्तें:

दिव्यांग श्रमिक के पास 40 प्रतिशत दिव्यांगता का यूडीआईडी स्थाई कार्ड होना चाहिये जो कि 1 अप्रैल 2023 या इसके पश्चात बना हो। मोटर चलित साइकिल एवं अन्य दिव्यांग उपकरण आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा निर्मित होने चाहिये। 

पंजीकृत श्रमिक एवं उसके परिवार के एक सदस्य को सिर्फ एक बार इस योजना का लाभ मिलेगा। कर्मकार कल्याण मंडल के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने पर इस योजना का लाभ 30 दिन के अंदर मिलेगा।

ई-स्कूटर हेतु निर्माण श्रमिक का पंजीयन पांच साल पुराना होना जरूरी होगा। ई-स्कूटर के आरटीओ में रजिस्ट्रेशन का खर्च आवेदक श्रमिक को ही उठाना होगा। क्रय करने के बाद कर्मकार मंडल के पोर्टल पर अनुदान हेतु आवेदन करना होगा जिसमें क्रय बिल, रजिस्ट्रेशन कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस अपलोड करना होगा। 10 दिन के अंदर डीबीटी के तहत अनुदान राशि आवेदक के बैंक खाते में भेजी जायेगी। 

एक वित्त वर्ष में एक हजार श्रमिकों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर योजना का लाभ दिया जायेगा तथा इसमें 60 ई-स्कूटर दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित रहेंगे। शेष आवेदकों को अगले वित्त वर्ष में योजना का लाभ दिया जायेगा।

उक्त दोनों योजनाओं में क्रय के बाद मोटर चलित साइकिल एवं ई-स्कूटर 3 वर्ष तक बेची नहीं जा सकेगी तथा उस पर अनिवार्य रुप से लिखना होगा कि कर्मकार कल्याण मंडल के अनुदान से क्रय किया गया है।