माध्यमिक शिक्षा मंडल से अब डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र एवं माइग्रेशन लोक सेवा गारंटी में मिलेंगे


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स्टोरी हाइलाइट्स

राजस्व विभाग की शोध्य क्षमता प्रमाण-पत्र यानी सालवेंसी प्रदान करने की सेवा भी लोक सेवा गारंटी कानून के दायरे में लाई गई है..!!

भोपाल: राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की दो सेवायें लोक सेवा गारंटी कानून के दायरे में लाई हैं। अब मंडल से डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र एवं डुप्लीकेट माइग्रेशन सहायक सचिव अभिलेख/संभागीय अधिकारी बीस कार्य दिवस में इस कानून के तहत आवेदन करने पर अनिवार्य रूप से देंगे बशर्ते वर्ष 2003 से वर्तमान तक के प्रकरणों में इसके संबंध में पूर्ण आवेदन किया जाये।

राजस्व विभाग की सेवाएं:

इधर राजस्व विभाग की शोध्य क्षमता प्रमाण-पत्र यानी सालवेंसी प्रदान करने की सेवा भी लोक सेवा गारंटी कानून के दायरे में लाई गई है जिसके तहत 5 लाख रुपये तक की सालवेंसी नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार 30 दिन में, एसडीओ राजस्व 50 लाख रुपये तक की सालवेंसी एवं जिला कलेक्टर 50 लाख रुपये से अधिक की सालवेंसी 45 कार्य दिवस में इस कानून के तहत आवेदन आने पर प्रदान करेंगे।