बाहर से आयातित तुअर दाल पर अब नहीं लगेगा मंडी शुल्क


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स्टोरी हाइलाइट्स

राज्य के कृषि विभाग ने मंडी अधिनियम 1972 के तहत छूट संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। इस छूट से तुअर दाल के दामों में कमी आयेगी..!!

भोपाल: मप्र राज्य के बाहर से आयातित ऐसी तुअर दाल जो राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों के क्षेत्र में स्थापित दाल मिलों में प्रसंस्करण के लिये लाई गई हो, पर अब मंडी शुल्क नहीं लगेगा। इस संबंध में राज्य के कृषि विभाग ने मंडी अधिनियम 1972 के तहत छूट संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। इस छूट से तुअर दाल के दामों में कमी आयेगी।