भोपाल: मप्र के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा आम लोगों को विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है लेकिन पेंशन पोर्टल पर इनमें से कई हितग्राहियों को मृत बताकर उनकी पेंशन रोकने के लिये उन्हें लॉक कर दिया गया है।
इस बात की जानकारी मिलने पर अब सामाजिक न्याय संचालनालय ने विभिन्न संभागों एवं जिलों में पदस्थ अपने सभी संयुक्त/उप संचालकों को निर्देश जारी कर कहा है कि वे ऐसे प्रकरणों को अनलॉक करें जिससे इन हितग्राहियों को नियमित रुपये से ऑनलाईन पेंशन मिल सके।
निर्देश में बताया गया है कि कतिपय पेंशन हितग्राहियों की त्रुटिवश समग्र पोर्टल अथवा पेंशन पोर्टल पर मृत रिपोर्ट करने अथवा समग्र पोर्टल पर आईडी डिलीट होने अथवा डुप्लीकेट आईडी होने के कारण पेंशन बंद की गई है जबकि वास्तव में हितग्राही पात्र हैं एवं निवासरत हैं। स्थानीय निकायों द्वारा भी ऐसे प्रकरणों को पेंशन पोर्टल पर अनलॉक करने का आग्रह किया गया है।
इसलिये प्रशासनिक दृष्टि से जिला स्तर पर ऐसे प्रकरणों को अनलॉक करने की सुविधा सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त/उप संचालकों को प्रदान की गई है ताकि पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित नहीं रहें और समय पर उन्हें योजना का लाभ प्राप्त हो सके।