आरटीई के तहत राज्य सलाहकार परिषद का पुनर्गठन


स्टोरी हाइलाइट्स

आरटीई के तहत राज्य सलाहकार परिषद का पुनर्गठन राईट टु एजुकेशन एक्ट के तहत स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है।....

आरटीई के तहत राज्य सलाहकार परिषद का पुनर्गठन डॉ. नवीन जोशी भोपाल। राईट टु एजुकेशन एक्ट के तहत स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है। वैसे इस परिषद का पुनर्गठन वर्ष 2018 में हो जाना चाहिये था परन्तु वर्ष 2018 एवं 2019 में विधानसभा एवं लोकसभा आम चुनाव तथा उसके बाद वर्ष 2020 में कोरोना महामारी प्रकोप फैलने के कारण यह नहीं किया जा सका, जिसे अब तीन साल विलम्ब से पुनर्गठित किया गया है। उक्त् एक्ट के तहत हर दो साल में इस परिषद का पुनर्गठन करना होता है। नवपुनर्गठित राज्य सलाहकार परिषद के अध्यक्ष स्कूल शिक्षा मंत्री तथा सह अध्यक्ष आदिमजाति कल्याण मंत्री बनाये गये हैं। पदेन सदस्यों में सचिव स्कूल शिक्षा एवं सचिव आदिमजाति कल्याण शामिल हैं। नामनिर्दिष्ट सदस्यों में शामिल हैं : जबलपुर के डा. प्रदीप दुबे, गिरीश चन्द्र सक्सेना एवं डा. श्रीमती श्रध्दा तिवारी, उज्जैन के अरुण कुमार शर्मा एवं सौभाग्य सिंह ठाकुर, दतिया के राघवेन्द्र सिंह परिहार, राजगढ़ के गुरुचरण गौड, पन्ना के राम बहोरी पटेल, भोपाल के राजेन्द्र सिंह परमार एवं बड़वानी के महादेव यादव। परिषद के पदेन सदस्य सचिव आयुक्त/संचालक राज्य शिक्षा केंद्र बनाये गये हैं। परिषद का कार्य आरटीई एक्ट के उपबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन पर राज्य सरकार को परामर्श देना होगा। परिषद का कार्यकाल दो वर्ष रहेगा। Latest Hindi News के लिए जुड़े रहिये Newspuran से।