भोपाल: राज्य सरकार ने वाणिज्यिक कर विभाग के माध्यम से टोपीदार अथवा भरमार बंदूकों से संबंधित लायसेंस तथा इसके रिनुअल पर देय स्टाम्प शुल्क की दर बढ़ा दी है।
अब ऐसी बंदूकों के लायसेंस पर दो हजार रुपये तथा लायसेंस के रिनुअल पर एक हजार रुपये स्टाम्प शुल्क लगेगा। इसके लिये भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची में संशोधन कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि टोपीदार या भरमार बंदूक वह होती है जिसमें बंदूक की नली में बारूद भरकर टोपी लगाई जाती है और फिर फायर किया जाता है। आमतौर पर, व्यक्तिगत सुरक्षा या फसल सुरक्षा के लिए टोपीदार/भरमार बंदूक का उपयोग होता है तथा इस पर पहले 120 रुपये से लेकर 500 रुपये का स्टाम्प शुल्क लगता था।
डॉ. नवीन आनंद जोशी