राज्य सरकार ने की सरपंच की अपील खारिज, भरना होगा अवैध रेत संग्रहण पर लगाया जुर्माना


स्टोरी हाइलाइट्स

राज्य सरकार ने इंदौर संभाग के खरगौन जिलान्तर्गत ग्राम बड़वाह में अपने खाली प्लाट पर रेत का अवैध स्टाक रखने वाले सरपंच की अपील .......

राज्य सरकार ने की सरपंच की अपील खारिज, भरना होगा अवैध रेत संग्रहण पर लगाया जुर्माना डॉ. नवीन जोशी भोपाल। राज्य सरकार ने इंदौर संभाग के खरगौन जिलान्तर्गत ग्राम बड़वाह में अपने खाली प्लाट पर रेत का अवैध स्टाक रखने वाले सरपंच की अपील खारिज कर दी है तथा अब इस सरपंच को उस पर लगाये जुर्माने की राशि भरना होगी। सुराना नगर बड़वाह निवासी सरपंच संतोष मालवीय ने अपने निवास स्थान के पास खाली प्लाट पर 40 ट्रक रेत (125 घनमीटर) का अवैध भरण्डारण किया हुआ था तथा खनिज निरीक्षक ने 3 जून 2017 को इस पर कार्यवाही कर रेत जब्त कर ली थी। खरगौन कलेक्टर ने 29 अगस्त 2017 को इस मामले में सरपंच पर ढाई लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। सरपंच ने इंदौर संभागायुक्त के समक्ष अपील कर कहा कि उसने यह रेत उसने अपने व्यक्तिगत कार्य के लिये नहीं बल्कि पंचायत में सडक़ निर्माण कार्य के कार्यों के लिये रखी थी। उसने रेत की रायल्टी की रसरदें भी प्रस्तुत की। लेकिन जांच में ये रसीदें हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, देवास एवं खरगौन जिलों के खनिज कार्यालयों की होना पाई गईं जो संदेहास्पद थीं। सरपंच के पास रेत रखने की अनुज्ञप्ति भी नहीं पाई गई। इस पर इंदौर संभागायुक्त ने सरपंच पर लगाये गये जुर्माने को सही करार दिया। सरपंच ने इसके बाद राज्य शासन के समक्ष अपील की परन्तु वहां भी उस पर जुर्माना लगाया जाना सही कहा गया तथा अपील खारिज कर दी। अब सरपंच को जुर्माने की यह राशि अदा करना होगी।