CM यादव ने की 20,652 निजी स्कूलों के खातों में ₹489 करोड़ की राशि हस्तांतरित करने की घोषणा, लाखों छात्रों को होगा लाभ


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स्टोरी हाइलाइट्स

वर्तमान में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत, राज्य में लगभग 8,50,000 बच्चे निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, 2011-12 से राज्य में लागू इस प्रावधान से 19 लाख बच्चे लाभान्वित हुए..!!

सोमवार, 29 सितंबर को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 20,000 से अधिक निजी स्कूलों के बैंक खातों में 489 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए। यह कार्यक्रम हरदा जिले के खिरकिया में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 20,652 निजी स्कूलों को एक क्लिक में 489 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए। राज्य में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे 8,45,000 बच्चों की 2023-24 तक की फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा, सीएम ने विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया और इस राशि से जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को लाभ वितरित किए।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में प्रथम श्रेणी की कम से कम 25% सीटों पर गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को उनके निकटतम स्कूल में निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान करता है। वर्तमान में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत, राज्य के निजी स्कूलों में लगभग 8,50,000 बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 

राज्य में 2011-12 से लागू इस प्रावधान से अब तक 19 लाख बच्चे लाभान्वित हुए हैं। राज्य सरकार ने कुल 3,000 करोड़ रुपये की फीस प्रतिपूर्ति की है। स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, वर्ष 2023-24 के लिए निजी स्कूलों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर पोर्टल से उत्पन्न इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के माध्यम से शुल्क प्रतिपूर्ति प्रक्रिया की गई है।

प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों के लिए मान्यता नवीनीकरण की तिथि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए बढ़ा दी गई है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने जिला कलेक्टरों, जिला परियोजना समन्वयकों और ब्लॉक संसाधन समन्वयकों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत कक्षा 1 से 8 तक के सभी अशासकीय विद्यालयों के लिए मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। कुछ अशासकीय विद्यालयों ने 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है।

अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए, ₹10,000 के विशेष विलंब शुल्क के साथ मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन करने का अंतिम अवसर दिया गया है।

निर्धारित प्रक्रिया के तहत मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन हेतु पोर्टल 29 सितंबर को शुरू किया जा रहा है। अंतिम तिथि 10 अक्टूबर है। आधार सेवा के कारण, यह प्रक्रिया 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक स्थगित रहेगी। विस्तृत जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल और जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

मध्य प्रदेश शासन संकल्प:

प्रत्येक बच्चा पढ़े और आगे बढ़े

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत

🔶8.45 लाख विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति राशि हस्तांतरित

🔷20,000 से अधिक निजी विद्यालयों को ₹489 करोड़ हस्तांतरित