शराब की बिक्री बढ़ाने के सरकारी जतन, रात 2 बजे तक परोसी जा सकेगी मदिरा.. डॉ. नवीन जोशी


स्टोरी हाइलाइट्स

भोपाल: शराब की बिक्री को बढ़ाने और खाली खजाना भरने के उद्देश्य से राज्य सरकार अनेक तरह के प्रयोग करने जा रही...

शराब की बिक्री बढ़ाने के सरकारी जतन, रात 2 बजे तक परोसी जा सकेगी मदिरा.. डॉ. नवीन जोशी   भोपाल: शराब की बिक्री को बढ़ाने और खाली खजाना भरने के उद्देश्य से राज्य सरकार अनेक तरह के प्रयोग करने जा रही हैं। बार और होटलों में अतिरिक्त फीस देकर देर रात 2 बजे तक शराब परोसनें की छूट रहेगी। प्रदेश के पर्यटन निगम की होटलों को बार का लाइसेंस 3 वर्ष के लिये मिलने लगेगा। अब तक ये एक ही वर्ष के लिये मिलता था।ये बदलाव आबकारी नियमों में नये प्रावधानों के तहत किये गये हैं।   राज्य सरकार ने आबकारी व्यवस्था के संबंध में नये प्रावधान कर दिये हैं तथा इसके लिये तीन साल बाद विभिन्न नियमों में बदलाव कर दिया है। नये बदलावों के अनुसार, अब पर्यटन निगम की होटलों एवं अन्य विशिष्ट श्रेणी होटलों को बार लायसेंस तीन साल के लिये मिल सकेगा। विशिष्ठ श्रेणी होटलों में शामिल रहेगा : आईटीसीडी होटल, सर्टिफाईड तीन सितारा होटल तथा हैरीटेज होटल। इसके अलावा अब रेस्टोरेंट बार, होटल बार, रिसोर्ट बार एवं क्लब बार लायसेंसियों को 5 हजार रुपये प्रतिदिन फीस देने पर रात 2 बजे तक शराब परोसने की अनुमति रहेगी परन्तु यह सुविधा साल में सिर्फ आठ दिनों के लिये मिलेगी एवं जिला कलेक्टर के विवेकाधीन रहेगी।       इसी प्रकार, अब शराब निर्माण फैक्ट्री को लायसेंस नवीनीकरण फीस साढ़े ग्यारह लाख रुपये के स्थान पर 18 लाख रुपये देनी होगी एवं शराब फैक्ट्री से अन्य स्थान के लिये रेक्टिफाईड स्पिरिट अथवा एक्स्ट्रान्यूट्रल अल्कोहल के परिवहन एवं निर्यात करने वाले सभी वाहनों में इलेक्ट्रानिक लॉक विद जीपीएस का उपयोग अनिवार्य होगा।