ग्राम पंचायत सचिवों को भी मिलेगा प्रसूति-पितृत्व एवं संतान पालन अवकाश


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स्टोरी हाइलाइट्स

नये प्रावधान 18 मार्च के बाद पूरे प्रदेश में होंगे प्रभावशील..!! 

भोपाल: प्रदेश की ग्राम पंचायतों में पदस्थ सचिवों को भी अब मप्र सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 के अनुसार 11 प्रकार के अवकाश मिलेंगे। इन अवकाशों में शामिल हैं: प्रसूति अवकाश, पितृत्व अवकाश, संतान पालन अवकाश, दत्तक ग्रहण अवकाश, सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश, असाधारण अवकाश, लीव नाट ड्यू यानी आदेश अवकाश, लघुकृत अवकाश, अर्ध-वैतनिक अवकाश, चिकित्सा प्रमाण-पत्र किसी अवकाश की स्वीकृति तथा अर्जित अवकाश।

इसके लिये राज्य के पंचायत विभाग ने मध्यप्रदेश पंचायत सेवा ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें नियम 2011 में बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी है तथा ये नये प्रावधान आगामी 18 मार्च के बाद पूरे प्रदेश में प्रभावशील कर दिये जायेंगे।