प्रदेश के टाइगर रिजर्व के पास बने होटल-रिसोर्ट में शोर मचाने पर लगा प्रतिबंध


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स्टोरी हाइलाइट्स

वन्यप्राणी शाखा के पीसीसीएफ शुभरंजन सेन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने टाइगर रिजर्व के वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु सायलेंस जोन बनाने के आदेश दिये हैं जिसके तहत यह प्रतिबंध लगाया गया है..!!

भोपाल: राज्य के वन विभाग की वन्यप्राणी शाखा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में टाइगर रिजर्व के पास बने होटलों एवं रिसोट्र्स में डीजे आदि बजाकर शोर मचाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वन्यप्राणी शाखा के पीसीसीएफ शुभरंजन सेन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने टाइगर रिजर्व के वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु सायलेंस जोन बनाने के आदेश दिये हैं जिसके तहत यह प्रतिबंध लगाया गया है। 

इससे पहले वन्यप्राणी शाखा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही टाइगर रिजर्व में नाई सफारी पर प्रतिबंध लगा चुका है तथा टाइगर रिजर्व के हाईएस्ट पाईंट (जैसे पचमढ़ी स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में धूपगढ़) से 300 मीटर ऊंचाई तक हेलीकाप्टर की उड़ान पर प्रतिबंध लगा चुका है। उल्लेखनीय है कि टाइगर रिजर्व में वर्षाकाल के चार माह जुलाई से अक्टूबर तक बफर जोन में सफारी पर रोक नहीं लगायेगा क्योंकि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है तथा इससे वहां स्थित होटल-रिसोट्र्स का बिजनेस चलता रहेगा। इस सफारी की सुविधा पर्यटन विभाग के आग्रह पर दी गई है।