अब 18 वर्ष तक के अस्थाई बौध्दिक दिव्यांगों को पेंशन मिलती रहेगी


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स्टोरी हाइलाइट्स

सामाजिक न्याय विभाग की आयुक्त सोनाली वायंगणकर ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिये हैं..!!

भोपाल: प्रदेश में ऐसे बौध्दिक दिव्यांग, सेरेब्रल पॉल्सी एवं ऑटिज्म पीडि़त एवं बहु दिव्यांगजनों जिनके पास विकलांगता का अस्थाई प्रमाण-पत्र है, को 18 वर्ष तक की आयु तक 600 रुपये प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती रहेगी। इसके लिये सामाजिक न्याय विभाग की आयुक्त सोनाली वायंगणकर ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिये हैं। 

दरअसल, केंद्र सरकार के प्रावधान अनुसार, केवल स्थाई दिव्यांगता प्रमाण-पत्रधारी व्यक्तियों को ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिये जाने के उपबंध हैं लेकिन बौध्दिक दिव्यांग, सेरेब्रल पॉल्सी एवं ऑटिज्म पीडि़त एवं बहु दिव्यांगजनों के सम्बन्ध में पाया गया है कि समय के साथ उनकी दिव्यांगता में सुधार होने की संभावना रहती है, इसलिये उन्हें स्थाई दिव्यांगता प्रमाण-पत्र 18 वर्ष की आयु के बाद ही जारी होने चाहिये। 

लेकिन अब इन्हें 18 वर्ष तक की आयु तक अस्थाई दिव्यांग होने के प्रमाण-पत्र के आधार पर पेंशन स्वीकृत की जा सकेगी। परन्तु शेष श्रेणी के दिव्यांगजनों को स्थाई दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के आधार पर ही पेंशन दी जा सकेगी।