निर्माण कार्यों में कम राशि के टेंडर स्वीकृत होने पर शेष बजट वापस करना अनिवार्य


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स्टोरी हाइलाइट्स

विभाग इस शेष राशि का उपयोग किसी अन्य नए कार्य के लिए नहीं कर सकेंगे, भले ही उन्हें संपूर्ण वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हो..!!

भोपाल: राज्य के वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव मनीष रस्तोगी ने सभी विभागों को नया निर्देश जारी किया है। निर्देशानुसार यदि किसी निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत वित्तीय लागत से कम राशि का टेंडर स्वीकृत होता है, तो बची हुई राशि को राज्य के खजाने में वापस करना होगा।

विभाग इस शेष राशि का उपयोग किसी अन्य नए कार्य के लिए नहीं कर सकेंगे, भले ही उन्हें संपूर्ण वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हो।

ज्ञातव्य है कि विभागों द्वारा निर्माण कार्यों के लिए सक्षम वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही टेंडर प्रक्रिया आरंभ की जाती है। लेकिन अब यदि टेंडर कम राशि में स्वीकृत होते हैं तो बची हुई राशि अन्य कार्यों में व्यय नहीं की जा सकेगा।