नशा पीडि़तों को उपचार करने वाली संस्थाओं को नर्सिंग एक्ट के तहत पंजीयन कराना होगा


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स्टोरी हाइलाइट्स

हालांकि ऐसी अशासकीय संस्थायें जो सिर्फ नशे के प्रति जनजागरुकता के कार्यक्रम आयोजित कर प्रचार-प्रसार कर रही है, विभागीय मान्यता देने हेतु उनका नर्सिंग एक्ट के तहत पंजीबध्द होना आवश्यक नहीं है..!!

भोपाल: राज्य शासन ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर कहा है कि सामाजिक न्याय विभाग से उन्हीं नशा पीडि़त व्यक्तियों का उपचार करने वाली अशासकीय संस्थाओं को मान्यता दी जायेगी जो नर्सिंग एक्ट के तहत पंजीबध्द हैं। विभागीय मान्यता नियम में भी यही प्रावधान है। 

हालांकि ऐसी अशासकीय संस्थायें जो सिर्फ नशे के प्रति जनजागरुकता के कार्यक्रम आयोजित कर प्रचार-प्रसार कर रही है, विभागीय मान्यता देने हेतु उनका नर्सिंग एक्ट के तहत पंजीबध्द होना आवश्यक नहीं है। इसलिये सिर्फ नशे के प्रति युवाओं, छात्र-छात्राओं तथा समाज में जनजागरुकता के कार्यक्रम आयोजित करने वाली निजी संस्थाओं के प्रस्ताव सामजिक न्याय संचालनालय को विभागीय मान्यता प्रदान करने के लिये भेजे जायें।