भोपाल। अब म.प्र. के नेशनल एवं स्टेट हाईवे पर बिना वैध दस्तावेज वाले वाहनों का ई-डिटेक्शन से चालान कटेगा। इसके लिये राज्य के परिवहन विभाग ने केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के तहत नया प्रावधान लागू कर दिया है।
नये प्रावधान के अंतर्गत राज्य के परिवहन आयुक्त कार्यालय में ई-डिटेक्शन सेल को केंद्र के एनआईसी की ई-डिटेक्शन प्रणाली को मप्र राज्य में स्थित नेशनल हाईवे तथा स्टेट हाईवे के टोल बूथों एवं मप्र शासन के अन्य विभागों के साथ एकीकृत किया जायेगा तथा इन स्थलों से गुजरने के दौरान पता लगने वाले वाहनों हेतु मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत आवश्यक दस्तावेजों की वैधता का सत्यापन ई-डिटेक्शन प्रणाली के माध्यम से स्वत: हो जायेगा।
वाहनों के दस्तावेज अविधिमान्य पाये जाने की दशा में, ऐसे वाहनों को, परिवहन आयुक्त मप्र द्वारा नामनिर्दिष्ट ई-डिटेक्शन सेल के अधिकारियों द्वारा चालान जारी किये जायेंगे।
डॉ. नवीन आनंद जोशी