भोपाल।अब प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउटसोर्स से कर्मचारी नहीं रखे जा सकेंगे। इसके लिये राज्य के वित्त विभाग ने अपने तीन साल पुराने वे दिशा-निर्देश निरस्त कर दिये हैं जिसके तहत यह किया जा सकता था।
उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग ने 31 मार्च 2023 को दिशा-निर्देश जारी कर व्यवस्था की थी कि सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्स से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रखे जा सकेंगे लेकिन इसके लिये तीन व्यवस्थायें सुनिश्चित करना होगी, एक, ऐसे कर्मियों के लिये श्रमायुक्त द्वारा नियत पारिश्रमिक दिया जाये।
दो, वैधानिक देयतायें ईपीएफ, ईएसआई आदि दी जायें। तीन, आउटसोर्स एजेंसी को नियत पारिश्रमिक का 10 प्रतिशत प्रबंधकीय शुल्क के रुप में दिया जाये। लेकिन अब इसका प्रावधान निरस्त कर दिया गया है तथा चतुर्थ श्रेणी के नियमित पदों पर आउटसोर्स के बजाये नियमित नियुक्ति करना होगी।
डॉ. नवीन आनंद जोशी