Mohan Cabinet: मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, 9 साल बाद कर्मचारियों को प्रमोशन का तोहफा


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स्टोरी हाइलाइट्स

मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, 9 साल बाद मध्य प्रदेश में प्रमोशन का रास्ता साफ, खाली पदों पर होगी नई भर्ती..!!

Mohan Cabinet: मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की प्रमोशन का रास्ता 9 साल बाद साफ हो गया है। यह फैसला मोहन कैबिनेट में मंगलवार 17 जून को लिया गया। प्रमोशन के बाद खाली पदों पर नई भर्ती की जाएगी। 

कैबिनेट में प्रमोशन के फैसले की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हम कर्मचारियों को प्रमोशन देंगे। प्रमोशन से पद खाली हो जाएंगे, जिसके बाद हम भर्ती भी करेंगे। इससे नई भर्ती के दरवाजे भी खुलेंगे। हमने आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया है और उनके हितों का भी पूरा ध्यान रखा है।

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आरक्षित वर्गों के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 20% और अनुसूचित जाति के लिए 16% आरक्षण का प्रावधान है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोक सेवकों को भी योग्यता के आधार पर पदोन्नति पाने का अवसर दिया गया है। सरकार ने एडवांस डीपीसी का भी प्रावधान किया है। 

पदोन्नति में वरिष्ठता का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। वरिष्ठ लोक सेवकों में योग्यता के अनुसार न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले लोक सेवक पदोन्नति के पात्र होंगे। प्रथम श्रेणी लोक सेवकों के लिए योग्यता सह वरिष्ठता का प्रावधान किया गया है। चालू वर्ष में अगले वर्ष की रिक्तियों के लिए पदोन्नति समिति की बैठक में चयन सूची तैयार करने का प्रावधान किया गया है। पदोन्नति के लिए अपात्रता को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। नए पदोन्नति नियमों में रोटेशन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। पदोन्नति समिति को सरकारी कर्मचारियों की पात्रता तय करने का अधिकार दिया गया है।

कार्य सेवाओं के लिए किसी वर्ष में की गई आंशिक सेवा को भी पूर्ण वर्ष की सेवा माना जाएगा। यदि एक वर्ष की सेवा का एक भाग भी लिखित है, तो उसे पूर्ण वर्ष की सेवा माना जाएगा। यदि किसी वर्ष में 6 महीने की गोपनीय रिपोर्ट उपलब्ध है, तो उसे पूर्ण वर्ष माना जाएगा।

कई बार CR के कारण पदोन्नति रोक दी जाती है, यदि किसी कर्मचारी के पास 6 महीने की CR भी है, तो उसे पूर्ण वर्ष माना जाएगा। श्रेणी IV के लिए कोई अंक प्रणाली नहीं होगी। पदोन्नति तभी दी जाएगी, जब वह पदोन्नति के लिए पात्र होगा।

यदि गोपनीय रिपोर्ट उपलब्ध न होने के कारण कोई पदोन्नति रोकी जाती है, तो उसे पदोन्नति पर पूर्ण वरिष्ठता दी जाएगी। चयन सूची, प्रतीक्षा सूची से अप्रत्याशित नियुक्तियों को भरने के लिए स्पष्ट प्रावधान किया गया है। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के पूर्व केवल कारण बताओ नोटिस के आधार पर सीलबंद लिफाफे में कार्यवाही नहीं की जाएगी।

पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति के दिन ही इसका लाभ दिया जाएगा। प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए कर्मचारियों के पद जो आगामी वर्ष अथवा पदोन्नति वर्ष में उपलब्ध नहीं होते हैं, उनके विरुद्ध पदोन्नति का प्रावधान किया गया है। उपयुक्त योग्यता वाले एवं आरक्षित पदों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति के पदों को उसी दिन भरने का प्रावधान किया गया है, जिस दिन वे उपलब्ध हों।

MSP पर ग्रीष्‍मकालीन मूंग और उड़द के उपार्जन का निर्णय लिया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द के उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 19 जून से 6 जुलाई तक किया जाएगा तथा उपार्जन 07 जुलाई से 6 अगस्त तक किया जाएगा। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 अभियान अंतर्गत विशेष जनजाति क्षेत्रों में नवीन 459 आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना,संचालन और भवन निर्माण के लिए कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दी गई है।