भोपाल: मप्र में जल जीवन मिशन के लिये अब ग्राम वासियों से धन राशि की वसूली होगी। इसके निर्देश राज्य के पंचायत विभाग की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी ने सभी जिला एवं जनपद पंचायतो के मुख्य कार्यपालन आधिकारियों को जारी किये है। निर्देश में कहा गया है कि जल जीवन मिशन अंतर्गत सामुदायिक अंशदान (जन सहयोग) की राशि ग्रामीण परिवारों से एकत्रित की जाना है।
इसलिये पेयजल प्रदाय योजना की कुल लागत की 5 से 10 प्रतिशत राशि जनसहयोग के रूप में एकत्रित की जाएगी। अनुसूचित जाति और जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में योजना की आन्तरिक ग्राम पाइप लाइन जल आपूर्ति अवसंरचना की कुल लागत की 5 प्रतिशत राशि एकत्रित की जाएगी, शेष क्षेत्रों से 10 प्रतिशत राशि एकत्रित की जाएगी। अति गरीब (अंत्योदय-विधवा-दिव्यांगजन) के परिवार जिनके निश्चित आय के साधन न हों, ऐसे परिवारों से जनसहयोग राशि नहीं ली जाएगी।
जनसहयोग राशि में नवीन कनेक्शन राशि समाहित होगी। जनसहयोग राशि ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्धारित किश्तों में उपभोक्ता से ली जा सकती है। जनसहयोग राशि नकद, श्रमदान, सामग्रियों के रूप में ली जा सकती है। जन सहयोग की यह राशि आनलाइन पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से जमा होगी जिसमें रसीद मिलेगी।
 
                                 
 
										 
										 
										 डॉ. नवीन आनंद जोशी
																										डॉ. नवीन आनंद जोशी												 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
											 
											 
											