विधानसभा में MP मोटरयान कर संशोधन विधेयक पारित, नियमों का उल्लंघन करने पर प्रति सीट 1000 रुपये का जुर्माना


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स्टोरी हाइलाइट्स

मालवाहक वाहनों पर टन भार के आधार पर जुर्माना लगाया जाएगा, जिसे चार गुना तक बढ़ाया जा सकता है..!!

मध्य प्रदेश विधानसभा में आज मध्य प्रदेश मोटरयान कर संशोधन विधेयक पारित हो गया। इस विधेयक में सरकार ने नियमों का उल्लंघन कर सड़कों पर चलने वाले यात्री वाहनों और मालवाहक वाहनों के लिए जुर्माने की राशि में संशोधन का प्रावधान किया है।

परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने संशोधन विधेयक की जानकारी मीडिया को देते हुए कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य परिवहन विभाग में पारदर्शिता लाना है। अब कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जुर्माने, चालान या आरोप लगाकर सरकार को राजस्व की हानि नहीं पहुँचा पाएगा।

परिवहन मंत्री ने बताया कि पहले जब कोई बस या मालवाहक वाहन नियमों का उल्लंघन करते पकड़ा जाता था, तो जुर्माने की गणना की जाती थी, किलोमीटर देखे जाते थे, जुर्माना दोगुना कर दिया जाता था, ऐसे में जुर्माना कम या ज़्यादा होने की संभावना रहती थी, हमने यह सब बंद कर दिया है।

मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि अब अगर कोई बस या अन्य यात्री वाहन सड़क पर नियमों का उल्लंघन करता हुआ या बिना कागज़ात के दिखाई देता है, तो उस पर प्रति सीट 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह, अब मालवाहक वाहनों पर टन भार के आधार पर जुर्माना लगाया जाएगा, जिसे चार गुना तक बढ़ाया जा सकता है।