अब दुकान खोलने का गुमाश्ता लायसेंस कलेक्टर नहीं, श्रमाधिकारी देंगे


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स्टोरी हाइलाइट्स

कलेक्टर मंजूरी नहीं देते थे तो संभागायुक्त के समक्ष अपील की जा सकती थी जिसका निराकरण 30 कार्य दिवस में करने का प्रावधान था..!!

भोपाल।राज्य सरकार ने दो साल बाद उस प्रावधान को बदल दिया है जिसमें जिला कलेक्टर मप्र दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के तहत अधिसूचित क्षेत्रों में दुकान खोलने का गुमाश्ता लायसेंस लोक सेवा गारंटी कानून के तहत आवेदन आने पर एक कार्य दिवस में मंजूरी प्रदान करते थे।

यदि कलेक्टर मंजूरी नहीं देते थे तो संभागायुक्त के समक्ष अपील की जा सकती थी जिसका निराकरण 30 कार्य दिवस में करने का प्रावधान था। परन्तु अब यह गुमाश्ता लायसेंस प्राधिकृत श्रमाधिकारी एक कार्य दिवस में देंगे तथा इस पर भी लायसेंस न मिलने पर जिला कलेक्टर के समक्ष अपील की जा सकेगी जिसका निराकरण 30 कार्य दिवस में होगा।