भोपाल: प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियां द्वारा अवैध व्यापार पर नियंत्रण हेतु वाहन जप्ती की कार्रवाई कर 5 गुना मंडी शुल्क लिया जाकर प्रश्नमन की कार्रवाई की जाकर वाहन तथा माल को छोड़ा दिया जाता था। परन्तु अब ऐसा नहीं होगा तथा कठोरतम कार्यवाही करते हुये ऐसे वाहन राजसात किये जायेंगे। इसके निर्देश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक कुमार पुरुषोत्तम ने जारी कर दिये हैं। निर्देश में कहा गया है कि वाहन जप्ती के मामले में प्रश्नमन की कार्रवाई न की जाकर माल को राजसात करने की कठोर कार्रवाई की जाए।
इस निर्देश के पालन में जबलपुर संभाग की बिछिया मंडी द्वारा एक वाहन को राजसात भी किया गया है। निरीक्षण में रोका वाहन क्रमांक यूपी 93 डीटी 9001 जो की कृषि उपज मूंगफली दाना लगभग 350 कुंटल का अवैध परिवहन फर्जी दस्तावेज बनाकर कर रहा था। जप्त कृषि उपज मूंगफली को नीलाम भी किया गया जिस पर मंडी समिति को मंडी शुल्क के रूप में 28 लाख रुपये की प्राप्ति हुई है। यदि मंडी समिति जप्त कृषि उपज को प्रशमन कर छोड़ देती तो मंडी समिति को मात्र 1 लाख 40 हजार रुपये प्राप्त होते।
डॉ. नवीन आनंद जोशी