भोपाल: प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1.0 अंतर्गत वाटरशेड कमेटी स्तर पर वाटरशेड विकास निधि बैंक खोते खोले गये थे जिनमें हितग्राहियों से लिया गया अंशदान जमा किया गया है और इस पर ब्याज भी जमा है। लेकिन ये बैंक खाते लम्बे समय से असंचालित एवं निष्क्रिय पड़े हुये हैं।
इसलिये राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत राज्य राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के संचालक अवि प्रसाद ने पीएम कृषि सिंचाई योजना 2.0 के वाटरशेड विकास घटक के सभी सीईओ एवं जिला नोडल अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि ऐसे निष्क्रिय बैंक खातों को सक्रिय करने के लिये संबंधित बैंक से सम्पर्क किया जाये क्योंकि रिजर्व बैंक के प्रावधान अनुसार, ऐसे बैंक खाते जिनमें 10 वर्ष या उससे अधिक समय से कोई लेन-देन नहीं हुआ है, वे डीफ यानि डिपाजिटर एजुकेशन एण्ड अवेयरनेस फण्ड में स्थानांतरित हो जाते हैं जिन्हें सक्रिय करने का भी प्रावधान है। इससे निधि का उपयोग किया जा सकेगा।
डॉ. नवीन आनंद जोशी