वन्यप्राणी हमले में जनहानि पर 8 लाख के प्रावधान के बावजूद 25 लाख का भुगतान


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स्टोरी हाइलाइट्स

भोपाल स्थित वन मुख्यालय में हुई विकास निधि जोकि नेशनल पार्कों एवं टाइगर रिजर्व की गेट मनी से बनती है, से ले ली गई..!!

भोपाल: मप्र के वन विभाग ने वन्यप्राणी के हमले में जनहानि होने पर 8 लाख रुपये का हर्जाना देने का प्रावधान किया हुआ है परन्तु इसके बावजूद एक प्रकरण में 25 लाख रुपयों का भुगतान कर दिया गया तथा इसकी स्वीकृति हाल ही में भोपाल स्थित वन मुख्यालय में हुई विकास निधि जोकि नेशनल पार्कों एवं टाइगर रिजर्व की गेट मनी से बनती है, से ले ली गई। 

प्राप्त अधिकृत जानकारी के अनुसार, मप्र के सिवनी जिले में पेंच टाइगर रिजर्व के अंतर्गत वन परिक्षेत्र रुखड़ बफर की बीट गोरखपुर के वनग्राम बावनथड़ी से लगे कक्ष क्रमांक 240 में दिनांक 29 नवम्बर 2024 को बाघ द्वारा स्थानीय ग्रामवासी कृष्ण कुमार भलावी पिता जयसिंह भलावी आयु 20 वर्ष पर हमला किया गया जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक पशु चराने जंगल में गया था। 

इस प्रकरण में मुख्यमंत्री ने अगले दिन 25 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा कर दी। चूंकि विधिवत प्रावधान 8 लाख रुपये देने का ही था, इसलिये इस पर वनाधिकारियों के बीच काफी चर्चा हुई। लेकिन बाद में 30 नवम्बर 2024 को 10 लाख रुपये एवं 5 दिसम्बर 2024 को शेष 15 लाख रुपये मृतक की मां सर्वा बाई भलावी को प्रदान कर दिये गये। चूंकि 25 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा सीएम की थी, इसलिये विकास निधि से इस राशि का भुगतान तो कर दिया गया परन्तु आगे अन्य मामलों में भी यह मांग उठने की संभावना बन गई है क्योंकि वर्तमान में प्रावधान 8 लाख रुपये देने का ही है।