भोपाल:प्रदेश में पांच प्रकार के वृक्षों के परिवहन के लिये अब वन विभाग से टीपी नहीं लेनी होगी। मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि इन पांच प्रकार के वृक्षों की अधिसूचित वन क्षेत्रों में उपलब्धता नगण्य है तथा ये निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में हैं तो इनके परिवहन के लिये टीपी नहीं लेनी होगी। इसके लिये मप्र अभिवहन वनोपज नियम 2022 में प्रावधान कर दिया गया है। ये पांच प्रकार के वृक्ष हैं: नीलगिरी यानि यूकेलिप्टस, कैसूरिना,पोपलर, सुबबूल एवं विलायती बबूल।
ये वृक्ष विभिन्न प्रकार के उपयोगों में आते हैं, जिनमें मुख्य रूप से औषधीय उपयोग, लकड़ी का उत्पादन (फर्नीचर, कागज, प्लाईवुड), ईंधन, और कृषि वानिकी शामिल है। इन वृक्षों की ग्रामीण क्षेत्रों में बहुतायत होती है। टीपी में छूट देने से ग्रामीणों को इसका लाभ मिल सकेगा।
डॉ. नवीन आनंद जोशी