ममता सरकार ने लिया बड़ा फ़ैसला, पश्चिम बंगाल में 1 साल तक के लिए लगा, पान मसाला-गुटखा पर प्रतिबंध


स्टोरी हाइलाइट्स

पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बड़ा फ़ैसला लेते हुए पान मसाला और गुटखा के उत्पादन और बिक्री पर एक साल तक के लिए रोक लगा दी, यह प्रतिबंध 7 नवंबर से प्रभावी होगा...

पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बड़ा फ़ैसला लेते हुए पान मसाला और गुटखा के उत्पादन और बिक्री पर एक साल तक के लिए रोक लगा दी है. राज्य सरकार द्वारा लगाया गया यह प्रतिबंध अगले एक साल के लिए 7 नवंबर से प्रभावी होगा. यह जानकारी राज्य के सरकारी आदेश में दी गई है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आम जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

ममता बनर्जी सरकार ने 2019 में पहली बार गुटखा, पान और अन्य तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया था. अब 7 नवंबर 2021 से 6 नवंबर 2022 तक पश्चिम बंगाल राज्य में किसी भी खाद्य उत्पाद में तंबाकू और निकोटीन (गुटखा, पान मसाला) के उत्पादन, भंडारण और वितरण पर प्रतिबंध रहेगा.

 

अब गुटखा और पान मसाला में तंबाकू और निकोटिन मिलाना कानूनी अपराध है. जो कोई भी तंबाकू और निकोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का उत्पादन, भंडारण और बिक्री करता है, उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा.