मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2021 : ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व लाभ जानें


स्टोरी हाइलाइट्स

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के युवाओं को स्वयं का उद्योग, सेवा अथवा व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रदेश में 'मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना' को लागू किया गया है। योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु देय होगा एवं योजना के प्रावधान सभी वर्गों के आवेदकों के लिए समान रहेंगे।

मुख्यमंत्री के योजना को लेकर निर्देश 

मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना का क्रियान्वयन

- मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना का क्रियान्वयन पूर्णतः ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

- आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्‍यम से संबंधित बैंक शाखा में ऑनलाइन आवेदन प्रेषित किया जायेगा।

- बैंक शाखा द्वारा अधिकतम 6 सप्‍ताह (As per RBI Guidelines) में आवेदन पर निर्णय लिया जायेगा।

- प्रकरण स्‍वीकृत किये जाने की दशा में बैंक शाखा द्वारा 1 माह के भीतर ऋण वितरण किया जाकर पोर्टल पर पृविष्टि की जायेगी। 

- बैंक शाखा द्वारा हितग्राही के पक्ष में ब्‍याज अनुदान/ऋण गारंटी फीस अनुदान ऑनलाइन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से क्‍लेम किया जायेगा। 

- महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा अनुदान राशि हितग्राही के ऋण खाते में ऑनलाइन प्रक्रिया से सीधे हस्‍तांतरित की जायेगी (DBT) ।

- MSME विभाग द्वारा राज्‍य स्‍तर पर नोडल बैंक में पूल खाता संधारित कर अनुदान भुगतान हेतु अग्रिम फण्‍ड रखा जायेगा।