मुख्यमंत्री के योजना को लेकर निर्देश
मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना का क्रियान्वयन
- मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना का क्रियान्वयन पूर्णतः ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।
- आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से संबंधित बैंक शाखा में ऑनलाइन आवेदन प्रेषित किया जायेगा।
- बैंक शाखा द्वारा अधिकतम 6 सप्ताह (As per RBI Guidelines) में आवेदन पर निर्णय लिया जायेगा।
- प्रकरण स्वीकृत किये जाने की दशा में बैंक शाखा द्वारा 1 माह के भीतर ऋण वितरण किया जाकर पोर्टल पर पृविष्टि की जायेगी।
- बैंक शाखा द्वारा हितग्राही के पक्ष में ब्याज अनुदान/ऋण गारंटी फीस अनुदान ऑनलाइन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से क्लेम किया जायेगा।
- महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा अनुदान राशि हितग्राही के ऋण खाते में ऑनलाइन प्रक्रिया से सीधे हस्तांतरित की जायेगी (DBT) ।
- MSME विभाग द्वारा राज्य स्तर पर नोडल बैंक में पूल खाता संधारित कर अनुदान भुगतान हेतु अग्रिम फण्ड रखा जायेगा।