भोपाल: सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के अगले ही दिन सेन्ट्रल इम्पॉवर्ड कमेटी के सचिव चंद्र प्रकाश गोयल ने गुरुवार मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आईएफएस अफसरों की एपीएआर (एनवल अप्रेजल एसेसमेंट रिपोर्ट) राज्य शासन द्वारा जून 24 को जारी आदेश को रद्द कर 22 सितम्बर 2000 को जारी आदेश का कड़ाई से पालन करते हुए नए आदेश जारी कराएं।
सेन्ट्रल इम्पॉवर्ड कमेटी के सदस्य गोयल ने मुख्य सचिव को सम्बोधित अपने पत्र में लिखा कि आपका ध्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 21 मई 25 के आईएफएस एपीएआर लिखने विषय पर दिए गए निर्णय की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें माननीय न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि 29 जून 2004 के विवादित सरकारी आदेश को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22 सितम्बर 2000 (संतोष भारती केस) की वर्तमान कार्यवाही में पारित आदेश का उल्लंघन माना जाता है, जिसे दोहराया जाता है और परिणामस्वरूप रद्द किया जाता है और अलग रखा जाता है।
यह कार्य इस निर्णय की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर किया जाएगा। इस आलोक में, सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से अनुरोध है कि वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करें। माननीय न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि लगभग सभी राज्य माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22 सितम्बर 2000 को पारित आदेशों का अनुपालन कर रहे हैं।
यदि इन आदेशों से कुछ विचलन होता है, तो राज्यों को संशोधित आदेश जारी करने की आवश्यकता है ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन किया जा सके। इस संबंध में, आपसे अनुरोध है कि कृपया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इन निर्देशों का अनुपालन करते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए प्रासंगिक आदेश माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर भेजें।