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जनजतीय कार्य विभाग के अफसरों के लिये विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य हुई: शिवराज सरकार ने जनजातीय कार्य विभाग के राजपत्रित अधिकारियों......
जनजतीय कार्य विभाग के अफसरों के लिये विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य हुई
डॉ. नवीन जोशी
भोपाल। शिवराज सरकार ने जनजातीय कार्य विभाग के राजपत्रित अधिकारियों जिनमें जिला संयोजक, सहायक अनुसंधान अधिकारी एवं क्षेत्र संयोजक शामिल हैं, के लिये विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया है। यह परीक्षा इन अधिकारियों द्वारा राज्य प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त तुरन्त देनी होगी। इस परीक्षा का आयोजन भोपाल स्थित प्रशासन अकादमी द्वारा किया जायेगा।
नवीन प्रावधान के अनुसार, राज्य प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद उक्त अधिकारियों को दो वर्ष के अंदर ये परीक्षायें उत्तीर्ण करना होगी। यदि सभी विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई तो सेवा में स्थायी करण नहीं किया जायेगा और कोई वेतनवृध्दि नहीं दी जायेगी। एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर पहली वेतनवृध्दि मंजूर की जाती है, जब तक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की जाती, तब तक वेतनवृध्दि देय नहीं होगी। विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर पिछली वेतनवृध्दियां एक साथ प्रदान की जायेंगी परन्तु कोई एरियर नहीं दिया जायेगा।
विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही परिवीक्षा अवधि समाप्त की जायेगी।
विभागीय परीक्षा में छह प्रश्न-पत्र होंगे। एक, सामान्य प्रशासनिक विधि एवं प्रक्रिया-1 जिसमें भू-राजस्व संहिता व भू-अर्जन कानून भी होंगे। दो, सामान्य प्रशासनिक विधि एवं प्रक्रिया-2 जिसमें विभागीय जांच प्रक्रिया, लोक सेवा गारंटी आदि होंगे। तीन, विभागीय गतिविधियों से संबंधित विधि एवं प्रक्रिया। चार, लेखा, जेम पोर्टल, एमपी टास। पांच, केस स्टडी। छह, दसवीं कक्षा स्तर की हिन्दी भाषा का पेपर। सभी पेपर सौ-सौ अंकों के होंगे जिनमें से न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करना जरुरी होगा।