भोपाल: राज्य के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में पिछले तीन सालों में अप्रचलित जमा खातों को अब बंद किया जायेगा। राज्य के वित्त विभाग के अंतर्गत कार्यरत कोष एवं लेखा संचालक ने सभी कोषालयों के अधिकारियों को इसके निर्देश जारी किये हैं।
निर्देश में कहा गया है कि 31 मार्च 2024 की स्थिति में 3 वर्ष या अधिक अवधि से प्रचलित जमा खातों के बैलेंस को खत्म किया जाये। कुछ ऐसे जमा खाते भी हैं जो कोषालयों/उप कोषालयों में संचालित थे, परन्तु बंद हो चुके हैं।
यदि उक्त खातों को बंद किये जाने के उपरान्त जिला कोषालय में नवीन जमा खाते खोले गये हैं एवं नवीन खातों में पूर्व से संचालित खातों के बैलेंस की राशि एन्ट्री की गई है तो ऐसे खातों की बैलेन्स राशि लैप्स नहीं की जाये। ऐसा न करने पर कोषालय अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।