भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्देश दिये हैं कि राज्य की ग्राम पंचायतों को अब कृषकों द्वारा खेतों में लगाए गए बांस एवं अन्य प्रजातियों के वृक्षों की टीपी (Transit Pass) जारी करने के अधिकार भी प्रदान किए जाएं।
वर्तमान में मध्य प्रदेश अभिवहन वनोपज नियम 2022 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को निजी स्वामित्व की नीलगिरी (यूकेलिप्टस), सू-बबूल और विलायती बबूल के लिए ऑनलाईन टीपी जारी करने की अनुमति पहले से है।
अब इस दायरे को बढ़ाते हुए बांस सहित अन्य प्रजातियों को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-वन उत्पादन के विपणन और परिवहन में सहूलियत होगी। यह निर्णय ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर और स्थानीय वन संसाधनों के संरक्षण व उपयोग के लिए सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
डॉ. नवीन आनंद जोशी