केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ SC में दायर याचिका वापस ली, अन्ना बोले मुझे- कोई दुख नहीं


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स्टोरी हाइलाइट्स

ईडी को केजरीवाल के घर पर छापेमारी में मिले कईअहम दस्तावेज

दिल्ली एक्साइज नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री (दिल्ली सीएम) अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को वापस  ले लिया गया है। इसके बाद निचली अदालत में केजरीवाल अपना पक्ष रखेंगे।

इधर ईडी को केजरीवाल के घर पर छापेमारी में कई अहम दस्तावेज मिले हैं. सूत्रों का कहना है कि इन दस्तावेजों से पता चला है कि केजरीवाल दरअसल ईडी अधिकारियों की जासूसी कर रहे थे। 

केजरीवाल की गिरफ़्तारी को लेकर अन्ना हज़ारे का बयान भी सामने आया है, उनका कहना है, कि "अरविंद केजरीवाल को लेकर मुझे कोई दुख नहीं होता है। उन्होंने कभी मेरी बात नहीं मानी। अरविंद केजरीवाल, जिसने मेरे साथ काम किया और शराब के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई थी, वो आज शराब नीति बना रहे हैं...इसका मुझे दुख हुआ...उनकी गिरफ्तारी उनकी कृति के कारण हुई है।"

इससे पहले अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए याचिका दायर की। उन्होंने दलील दी कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो लोकसभा चुनाव के पहले मतदान से पहले ही कई बड़े नेता सलाखों के पीछे होंगे।

दलीलें सुनने के बाद CJI चंद्रचूड़ ने याचिका को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए नियुक्त किया। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत में पहुंचे और याचिका पेश की। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की याचिका पर तीन सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी जो कुछ देर बाद बैठेगी। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गुरुवार शाम को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्होंने देर रात सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

अरविंद केजरीवाल ने कल शाम दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से छूट देने से इनकार कर दिया। ईडी के दसवें समन के तहत गुरुवार शाम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। ED ने उन्हें 9 बार समन भेजा, लेकिन वह एक बार भी ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे।

अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार न किया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि उन्हें ईडी के सामने पेश होना होगा और गिरफ्तारी से सुरक्षा नहीं मिलेगी। इसके बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल से 2 घंटे तक पूछताछ की और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 

ईडी ने अरविंद केजरीवाल को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। अधिनियम अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं करता है और जमानत पाना बहुत मुश्किल है। इसके चलते इस बात पर बहस चल रही है कि क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे या इस्तीफा देकर किसी और की मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी होगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लोगों के मन में ऐसे सवाल उठ रहे हैं।