MP: विधायकों की सिफारिश पर आदिवासियों के आपराधिक प्रकरण वापस हो सकेंगे.. डॉ. नवीन जोशी


स्टोरी हाइलाइट्स

MP: राज्य सरकार ने आदिवासियों पर दर्ज आपराधिक प्रकरणों को वापस लेने के संबंध में नये निर्देश जारी किये हैं, जिसके तहत सीएम एवं गृह मंत्री ही नहीं बल्कि...

MP: विधायकों की सिफारिश पर आदिवासियों के आपराधिक प्रकरण वापस हो सकेंगे.. डॉ. नवीन जोशी डॉ. नवीन जोशी भोपाल: राज्य सरकार ने आदिवासियों पर दर्ज आपराधिक प्रकरणों को वापस लेने के संबंध में नये निर्देश जारी किये हैं, जिसके तहत सीएम एवं गृह मंत्री ही नहीं बल्कि, विधायकों की सिफारिश पर भी ये प्रकरण वापस हो सकेंगे. दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गत वर्ष उक्त केस वापस लेने की घोषणा की गई थी जिसके तारत्मय में गृह विभाग ने इस पर अमल शुरु किया था. पहले सिर्फ सीएम एवं गृह मंत्री द्वारा अनुशंसित प्रकरणों को वापस लिये जाने के संबंध में लोक अभियोजन संचालनालय द्वारा जिला अभियोजन अधिकारियों को निर्देश जारी किये गये. परन्तु अब एक बार फिर निर्देश जारी कर कहा कि विधायकों द्वारा अनुशंसित आवेदनों पर भी केस वापस लेने पर विचार किया जाये. पिछली सरकार की अपनाई प्रक्रिया : वर्तमान शिवराज सरकार ने पिछली कमलनाथ सरकार के समय 30 जनवरी 2019 को जारी केस वापसी की प्रक्रिया को अब अपनाने के निर्देश जारी किये हैं. इस प्रक्रिया में ही सीएम, गृह मंत्री एवं विधायकों की अनुशंसा वाले प्रकरणों का भी उल्लेख है. इस प्रक्रिया में यह भी कहा गया है कि प्रकरणवार गुण-दोषों के आधार पर सूक्ष्मता के साथ परीक्षण कर व्यापक लोकहित में केस वापसी की अनुशंसा संचालक लोक अभियोजन को की जाये. संचालक परीक्षणोपरान्त अपनी अनुशंसा प्रमुख सचिव विधि को भेजेंगे तथा वहां से अभिमत सहित रिपोर्ट गृह विभाग के पास आयेगी. तत्पश्चात गृह मंत्री से अनुमोदन लेने के बाद इसे संचालक लोक अभियोजन को भेजा जायेगा जो जिला कलेक्टर को मामले वापसी हेतु भेजेंगे. कलेक्टर केस वापसी हेतु जिला लोक अभियोजक को कहेंगे जो न्यायालय में आवेदन लगाकर केस वापसी का अनुरोध करेंगे.