CAA पर 19 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट; ईवीएम के खिलाफ दायर याचिका खारिज


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स्टोरी हाइलाइट्स

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने याचिका दायर कर CAA कानून पर रोक लगाने की मांग की है..!!

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को CAA के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने याचिका दायर कर CAA कानून पर रोक लगाने की मांग की है। अब सुप्रीम कोर्ट IUML की याचिका पर 19 मार्च को सुनवाई करेगा।

IUML ने याचिका में कहा है कि CAA कानून असंवैधानिक और मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण है। आईयूएमएल का दावा है कि सीएए अधिनियम के प्रावधान मनमाने हैं और केवल धार्मिक पहचान के आधार पर एक वर्ग को अनुचित लाभ देते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। 

आईयूएमएल ने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा है कि अगर कानून के मुताबिक किसी को नागरिकता दी जाती है तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता है।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में कथित खराबी का दावा करने वाली याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को याचिका खारिज करते हुए कहा कि हर प्रक्रिया के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा, 'अदालत पहले ही ईवीएम के कामकाज से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर चुकी है और कितनी अन्य याचिकाओं पर सुनवाई होनी है? 

हाल ही में हमने VVPAT से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई की। हम केवल अनुमान पर काम नहीं कर सकते। हम संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते और उसे खारिज नहीं कर सकते।