अब कम स्टाम्प वाली लिखतों पर जुर्माना दो के बजाये एक प्रतिशत लगेगा


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स्टोरी हाइलाइट्स

प्रावधान भारत के राष्ट्रपति द्वारा मप्र विधानसभा द्वारा 6 अगस्त 2025 को पारित भारतीय स्टाम्प अधिनियम द्वितीय संशोधन 2025 को स्वीकृति देने से प्रभावशील हो गया है..!!

भोपाल: प्रदेश में अब अपर्याप्त स्टाम्प वाली लिखतों पर दो के बजाये एक प्रतिशत जुर्माना लगेगा। यह प्रावधान भारत के राष्ट्रपति द्वारा मप्र विधानसभा द्वारा 6 अगस्त 2025 को पारित भारतीय स्टाम्प अधिनियम द्वितीय संशोधन 2025 को स्वीकृति देने से प्रभावशील हो गया है। इसके लिये पहले कम स्टाम्प की राशि भरना होगी तथा उसके बाद 1 प्रतिशत जुर्माना देना होगा तथा इसके बाद कम स्टाम्प पर रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज की तारीख से पूरा स्टाम्प शुल्क भरने की तरीख तक एक प्रतिशत के बराबर ब्याज की राशि का भी भुगतान करना होगा। 

लेकिन जुर्माने की राशि कम स्टाम्प शुल्क की मूल राशि से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा, अब रसीद या विनियम-पत्र या वचन-पत्र से भिन्न कोई ऐसी लिखत जिस पर भूलवश कम स्टाम्प शुल्क लगा है, उस पर भी कम स्टाम्प वाली राशि चुकाने के बाद दो प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत प्रति माह ब्याज चुकाने पर उसे विधिमान्य किया जा सकेगा।