सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ओडिशा ट्रेन हादसा मामला, कवच सिस्टम लागू करने की मांग


स्टोरी हाइलाइट्स

Odisha Train Accident: ओडिशा के बालासोर में 2 जून को 3 ट्रेनें हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें 288 लोगों ने जान गंवा दी है. वहीं, इस हादसे में 1,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है..!!

Odisha Train Accident: ओडिशा ट्रेन हादसे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले की जांच को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि बालासोर ट्रेन हादसे की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए। जनहित याचिका में सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभाव से भारतीय रेलवे में स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली यानी कवच सुरक्षा प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी करने की भी मांग की गई है।

किसने दायर की यह याचिका?

यह जनहित याचिका विशाल तिवारी नामक वकील ने दायर की है। याचिका में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा बालासोर ट्रेन दुर्घटना की जांच की मांग की है। गौरतलब है कि इस हादसे में अब तक 288 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।

ओडिशा के मुख्यमंत्री ने की मुआवजे की घोषणा-

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज रविवार के दिन बालासोर ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। यह सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने कहा कि मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये, जबकि दुर्घटना में घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपये दिए जाएंगे.

इससे पहले केंद्र की तरफ से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के माध्यम से प्रत्येक को दो-दो लाख रुपये देने की घोषणा की थी.