नगरीय निकायों में इंजीनियरों के प्रमोशन के नियम नौ साल बाद बदले


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स्टोरी हाइलाइट्स

नये बदलावों के अनुसार, अब प्रमुख अभियंता के एक पद, मुख्य अभियंता के 5 पद, अधीक्षण यंत्री के 24 पद एवं कार्यपालन यंत्री के 50 पद शतप्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे..!!

भोपाल: राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन विभाग ने नगरीय निकायों में पदस्थ इंजीनियरों के प्रमोशन के नियम नौ साल बाद बदल दिये हैं। इसके लिये मप्र राज्य नगरीय यांत्रिकी सेवा भर्ती एवं सेवा की शर्तें नियम 2015 में बदलाव किया गया है।

नये बदलावों के अनुसार, अब प्रमुख अभियंता के एक पद, मुख्य अभियंता के 5 पद, अधीक्षण यंत्री के 24 पद एवं कार्यपालन यंत्री के 50 पद शतप्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। इसके अतिरिक्त सहायक यंत्री सिविल के 142 पद, सहायक यंत्री विद्युत के 13 पद और सहायक यंत्री मेकेनिकल के 3 पद के लिये 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे एवं शेष प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। इसी प्रकार, उपयंत्री सिविल के 588 पदों में से 95 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से एवं 5 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। लेकिन उपयंत्री विद्युत के 111 पद एवं उपयंत्री मेकेनिकल के 22 पद शतप्रतिशत सीधी भर्ती से भरे जायेंगे।

नये बदलाव के अनुसार, अब सिविल, विद्युत एवं मेकेनिकल विंग के सहायक यंत्रियों एवं उपयंत्रियों की अलग-अलग पदक्रम सूचियां बनाई जायेंगी परन्तु तीनों विंग के सहायक यंत्रियों की संयुक्त पदक्रम सूची बनेगी और इनमें से इन्हें कार्यपालन यंत्री के पद पर पदोन्नति दी जायेगी।