टूलकिट केस: पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को न्यायालय से मिली जमानत
टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई 22 वर्षीय को पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को आखिरकार जमानत दे दी गई। दिशा रवि को कल एक दिन की पुलिस हिरासत में रखा गया था पटियाला हाउस के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने दिशा को जमानत दे दी।
Toolkit case: Session Court of Patiala House Court allows the bail plea of Disha Ravi; Additional Session Judge Dharmender Rana grants bail to her on furnishing a bail bond of Rs 100,000 with two surety in like amount.
— ANI (@ANI) February 23, 2021
इससे पहले दिशा रवि को गया था पहली बार पांच दिन और दूसरी बार तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। एक बार फिर दिल्ली पुलिस की तरफ से पांच दिन का रिमांड मांगा गया। दिशा के वकीलों ने इसका विरोध किया। उसके बाद, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे एक दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया।
दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि दिशा खालिस्तान समर्थकों के साथ टूलकिट बनाने के लिए काम कर रही थी। यह किसान आंदोलन के तहत देश को अस्थिर करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा भारत की छवि को धूमिल करने का भी प्रयास था। उसने ई-मेल जैसे सबूतों को नष्ट करने की भी कोशिश की थी, दिल्ली पुलिस ने अदालत को दिशा की जमानत अर्जी खारिज करने की मांग की थी। जज ने दिल्ली पुलिस को एक उदाहरण दिया था। ‘अगर मैंने मंदिर के लुटेरों से संपर्क किया, तो क्या मैं उनसे जुड़ूंगा?’ यह सवाल जज ने पुलिस से पूछा था।