त्रिपुरा को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक बड़ी सफलता मिली है। जिरानिया रेलवे स्टेशन पर खड़े एक मालगाड़ी से बड़ी मात्रा में ₹2 करोड़ मूल्य की प्रतिबंधित कफ सिरप की बोतलें ज़ब्त की गई हैं।
पुलिस ने बताया कि यह ज़ब्ती गुरुवार शाम से शुरू हुए और शुक्रवार सुबह तक चले एक संयुक्त तलाशी अभियान के बाद की गई। यह अभियान राजकीय रेलवे पुलिस , सीमा शुल्क और विशेष कार्य बल (STF) द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, टीमों ने पश्चिमी त्रिपुरा के जिरानिया रेलवे स्टेशन पर खड़े दो मालगाड़ियों से प्रतिबंधित कफ सिरप की 90,000 बोतलें (प्रत्येक 100 मिलीलीटर) ज़ब्त कीं। ज़ब्त सिरप का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग ₹2 करोड़ है।
मध्य प्रदेश पुलिस ने कफ सिरप मामले में बड़ा खुलासा किया है। मामले की जांच में ये बात सामने आई है, कि जानलेवा कफ सिरप कोल्ड्रिफ़ लिखने के लिए डॉक्टर को कमीशन मिलता था।)
गौरतलब है कि कफ सिरप में पाया जाने वाला डायएथिलीन ग्लाइकॉल बेहद जहरीला होता है और कम मात्रा में भी यह जानलेवा हो सकता है। इसके सेवन से पेट दर्द, उल्टी, दस्त, सिरदर्द, मानसिक भ्रम और किडनी फेल होने जैसे लक्षण हो सकते हैं।
हाल ही में मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ़ सिरप पीने से 22 बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हो गई है। राजस्थान में भी कफ सिरप पीने से तीन बच्चों की मौत हो गई।