Delhi Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने बढ़ाई 11 दिसंबर तक हिरासत


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स्टोरी हाइलाइट्स

कोर्ट ने ईडी को भी नोटिस भेजा और बेनॉय बाबू की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की है..!

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली की नई शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से एक बार फिर राहत नहीं मिली हैं. कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी है.

पहले कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को ध्यान से सुना और फिर कहा कि आरोपी व्यक्तियों के कई दस्तावेज अभी भी ईडी द्वारा दाखिल नहीं किए गए हैं. इस दौरान कोर्ट ने वकीलों से नाराजगी जताई और 207 सीआरपीसी का अनुपालन जल्द पूरा करने को कहा हैं.

ताकि, इस मामले में जल्द सुनवाई हो सके. कोर्ट ने ईडी को भी नोटिस भेजा और बेनॉय बाबू की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की है.

बता दें कि दिवाली के मौके पर मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी. इसके बाद दिल्ली पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें उनके घर ले गई.

कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी पत्नी से मिलने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक छह घंटे का समय दिया था. सिसोदिया ने उस घर में अपनी पत्नी से मुलाकात की जिसे अब दिल्ली सरकार ने आधिकारिक तौर पर आतिशी को आवंटित कर दिया है. यही सरकारी आवास पहले पूर्व मंत्री सिसोदिया को आवंटित किया गया था.