भोपाल: प्रदेश की ग्राम पंचायतों को अब अपना बिजली का बिल स्वयं ही भरना होगा तथा न भरे जाने पर लगने वाले अधिभार के लिये सरंपच/पंचायत सचिव पर जिम्मेदारी डाली जायेगी। इसके लिये राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को नये निर्देश जारी कर दिये हैं।
जारी निर्देश में कहा गया है कि अब तक पंचायत विभाग 5वें वित्त आयोग की राशि से विद्युत कंपनी को एकमुश्त राशि ग्राम पंचायतों के बिजली बिल के विरुध्द जमा कर रहा था लेकिन इससे ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों के लिये जारी अनुदान में कटौति हो रही थी। इसलिये वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 में विद्युत बिल का भुगतान स्वयं करना अनिवार्य कर दिया गया है।
इसके अलावा, अतिशिीघ्र प्री-पेड आधार पर स्मार्ट मीटर लगना भी प्रारंभ होने वाला है। इसलिये बिजली लाईन के कटने से बचने के लिये ग्राम पंचायतें स्वयं से नियमित रुप बिल भरें। इसके लिये अनावश्यक कनेक्शन हटाये जायें एवं जल कर, सम्पत्ति कर एवं अन्य करों की नियमित रुप से वसूली कर ग्राम पंचायतें अपनी आय बढ़ायें। समय पर बिजली का बिल न भरने पर अधिभार का भार ग्राम पंचायत के सरपंच या पंचायत सचिव पर डाला जाये।