भोपाल: राज्य सरकार ने लू यानि तापघात को भी आपदा घोषित किया है। इसके लिये राज्य के गृह विभाग ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और स्टेट डिसास्टर रिस्पोंस फण्ड की गाईडलाईन के तहत लू (हीट वेव्स) को स्थानीय आपदा अधिसूचित किया है।
अब इस प्रकोप को भी आपदा मानकर इससे बचने के उपायों एवं सहायता देने की कार्यवाही की जायेगी।